New SIM Card Rules 2026: 24 अगस्त से बदल गए सिम कार्ड के नए नियम! अब एक व्यक्ति रख सकता है केवल इतने सिम, जान लीजिए वरना होगी कार्रवाई

Infographic explaining India's new SIM card regulations, effective from August 24, 2026, showing the maximum limit per person and how to check active connections via the Sanchar Saathi portal.

New SIM Card Rules 2026: 24 अगस्त से बदल गए सिम कार्ड के नए नियम! अब एक व्यक्ति रख सकता है केवल इतने सिम, जान लीजिए वरना होगी कार्रवाई

यदि आप भी अपने नाम पर एक से ज्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं या नया सिम लेने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिम कार्ड जारी करने के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। नए निर्देश 24 अगस्त 2026 से देश भर में प्रभावी हो चुके हैं।

आइए जानते हैं कि इन नए नियमों के तहत अब एक व्यक्ति अधिकतम कितने सिम रख सकता है और वेरिफिकेशन की नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी।

1. एक व्यक्ति अधिकतम कितने सिम कार्ड रख सकता है? (SIM Card Limit)

दूरसंचार विभाग (DoT) के नियमों के मुताबिक, देश के अधिकांश हिस्सों में एक आम नागरिक अपने नाम पर अधिकतर 9 मोबाइल कनेक्शन (SIM Cards) रख सकता है।

सामान्य राज्य: देश के अधिकांश राज्यों में सीमा 9 सिम की है।

संवेदनशील क्षेत्र: जम्मू-कश्मीर (J&K), असम और पूर्वोत्तर (North-East) राज्यों के लिए यह सीमा अधिकतम 6 सिम तय की गई है।

यह लिमिट सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स (जैसे Jio, Airtel, Vi, BSNL) और सभी सर्किल्स को मिलाकर कुल count की जाती है।

 2. 24 अगस्त 2026 से क्या बदलाव आया है? (What Changes from August 24)

नया सिम मिलने में पाबंदी: यदि किसी ग्राहक ने पहले ही तय सीमा (जैसे 9 सिम) पूरी कर ली है, तो टेलीकॉम कंपनियां उसे नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं करेंगी।

 डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन (CAF): अब नया सिम खरीदते समय ग्राहक को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में लिखित रूप से यह घोषणा करनी होगी कि उसके नाम पर पहले से कुल कितने एक्टिव कनेक्शन हैं।

 डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का इस्तेमाल: सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए टेलीकॉम ऑपरेटर अब क्रॉस-चेक करेंगे कि यूजर की लिमिट पूरी तो नहीं हो चुकी।

 3. शुरुआती नियम और निलंबन (Suspension Rule)

शुरुआती चरण में यह सिस्टम पोस्ट-फैक्टो (Post-facto) आधार पर काम करेगा, यानी कनेक्शन जारी होने के तुरंत बाद डेटा की जांच होगी।

 यदि दैनिक ऑडिट में यह पाया जाता है कि किसी यूजर ने तय सीमा से अधिक सिम ले लिया है, तो उस अतिरिक्त सिम को तुरंत निलंबित (Suspend) कर दिया जाएगा।

 सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि 30 नवंबर तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से रियल-टाइम (Real-time) बना दिया जाए, ताकि तय सीमा पार होने पर सिम एक्टिव ही न हो सके।

 आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं, ऐसे चेक करें?

अगर आप यह देखना चाहते हैं कि वर्तमान में आपके आधार कार्ड या नाम पर कुल कितने सिम चल रहे हैं, तो आप सरकार के आधिकारिक संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi - sancharsaathi.gov.in) पर जा सकते हैं:

पोर्टल पर "Know Mobile Connections in your name" विकल्प पर क्लिक करें।

अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें।

ओटीपी (OTP) दर्ज करके लॉगिन करें।

आपके नाम पर चल रहे सभी नंबरों की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी। यदि कोई अनजान नंबर दिखे, तो आप उसे वहीं से ब्लॉक या रिपोर्ट कर सकते हैं।

 

Disclaimer: The information provided in this article is for general informational and educational purposes only, based on recent Department of Telecommunications (DoT) guidelines and public announcements. "Jankari Kendra" is not an official government portal or a telecom service provider. Readers are strongly advised to verify their mobile connections or check official telecom regulations directly through the official Sanchar Saathi Portal (sancharsaathi.gov.in) or their respective network operators (Jio, Airtel, Vi, BSNL). We do not assume any responsibility for actions taken based on this information.

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