कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना 2026: क्या बदले नियम? अंशदान और निकासी की पूरी जानकारी
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' (Code on Social Security, 2020) के तहत नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह नई योजना पुरानी 1952 की योजना का स्थान लेगी।
नई योजना की मुख्य बातें:
यह योजना डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप है, जिससे नियोक्ताओं (Employers) और कर्मचारियों दोनों के लिए अनुपालन (Compliance) आसान हो गया है।
1. अंशदान (Contribution):
नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जमा करना अनिवार्य है।
यदि वेतन तय सीमा से अधिक है, तो अनिवार्य अंशदान उसी सीमा तक कैलकुलेट किया जाएगा।
कर्मचारी अपनी इच्छा से इस सीमा से अधिक या 12% से ज्यादा स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) दे सकते हैं।
2. निकासी (Withdrawals) के आसान नियम:
नई योजना में आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों को सरल बनाया गया है:
बीमारी, शिक्षा, विवाह, और घर खरीदने जैसी जरूरी जरूरतों के लिए पैसा निकालना अब आसान होगा।
पूरी निकासी (Full Withdrawal) सेवानिवृत्ति (Retirement) या विदेश में नौकरी करने जैसे मामलों में की जा सकती है।
ध्यान रखें: आंशिक निकासी के लिए खाते में कुल जमा राशि का कम से कम 25% बैलेंस बनाए रखना जरूरी है।
3. जरूरी दस्तावेज (Aadhaar & PAN):
अब कर्मचारी के लिए [Aadhaar Redacted], PAN और UAN की जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए।
यह योजना कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग और पैसे की निकासी को अधिक लचीला और डिजिटल बनाती है।
यह जानकारी सरकारी अधिसूचना और श्रम मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
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